नई दिल्ली : ड्रीम्स क्वींस वैली जूनियर स्कूल द्वारा ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को कक्षा 2 से कक्षा 3 में प्रमोट न करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि स्कूल प्रशासन ने सरकार के नोटिफिकेशन की गलत व्याख्या की है और गलत आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने से मना कर दिया है। जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने स्कूल को 1 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई भी इसी तारीख को तय की गई है। इस स्कूल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका के माध्यम से स्टूडेंट्स ने कोर्ट से गुजारिश की है कि स्कूल को उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्देश दिया जाए। स्कूल उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन का रहा है और निदेशालय का सर्कुलर स्थिति साफ नहीं कर रहा है।
याचिका में कहा गया कि स्कूल मैनेजमेंट की ओर से स्टूडेंट्स को लेटर दिए गए है कि उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जा सकता। स्कूल ने शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर का हवाला दिया है। और अपने सर्कुलर में कहा है कि जिस प्रकार नर्सरी, केजी व कक्षा-1 के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकलता है। इसी प्रकार कक्षा 2 व उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी ड्रॉ से ही दाखिला होगा।
याचिका के अनुसार स्कूल ने कहा है कि वो कक्षा 3 के लिए तब अप्लाई करें, जब निदेशालय सेशन 2019-20 के लिए ऑनलाइन एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाले। निदेशालय ही बच्चों की लिस्ट स्कूलों को अलॉट करेगा। याचिका में कहा गया है कि अगर यह स्कूल ऐसा भेदभाव व गैरकानूनी तरीके से कार्य करेगा तो दूसरे स्कूल भी यही करेंगे। इस पर ही कोर्ट ने निदेशालय से पहले जवाब मांगा था। निदेशालय की ओर से ही हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है।