राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुनवाई के दौरान में राजनीतिक भाषण न देने की चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसे भाषण दिए जाते हैं। तो फिर कोर्ट उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का निर्देश देगी। अदालत कक्ष में पेशी के दौरान आप नेता संजय सिंह ने दावा किया कि पहले दी गई हिरासत में उनसे पूछताछ के दौरान ईडी ने मामले से संबंधित अलग सवाल पूछे थे।
न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब संजय सिंह ने अदालत के समक्ष दावा किया कि ईडी ने अडानी के खिलाफ एजेंसी को दी गई उनकी शिकायत पर काम नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा, कोई असंबद्ध मामला नहीं है। यदि आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं। मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हाजिर होना का निर्देश दूंगा।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जब जांच एजेंसी ने उन्हें पहले दी गई हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया। इस बीच, संजय सिंह के वकील ने अदालत से उन्हें महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह और अन्य द्वारा लिखी गई 16 अलग-अलग किताबें ले जाने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार किताबें और दवाएँ ले जाने की अनुमति दी।