लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

प्रदर्शन का सामना कर रहीं की शराब दुकानों को दी जाएगी सुरक्षा, दिल्ली पुलिस ने HC को दिया आश्वासन

दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि शराब की दुकान और उसके कर्मचारियों को, दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

दक्षिण दिल्ली में प्रदर्शन का सामना कर रहीं शराब दुकानों को सुरक्षा दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि शराब की दुकान और उसके कर्मचारियों को, दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसके कामकाज में प्रदर्शनकारियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 
पुलिस द्वारा शराब की एक दुकान के मालिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह प्रतिवेदन दिया गया। याचिका में अधिकारियों को पर्याप्त कदम उठाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है ताकि याचिकाकर्ता दुकान चला सकें और उसके बाहर बैठे प्रदर्शनकारी दुकान को या उसके कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकें।
न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने पुलिस की दलीलों पर गौर किया और याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में शराब लाइसेंस की निरंतर वैधता के अधीन होगा।”
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और राज्य और दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अरुण पंवार ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के एसएचओ याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को शराब की दुकान में प्रवेश और निकासी के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। 
वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि शराब की दुकान के सुचारू कामकाज में कोई हस्तक्षेप न हो। यहां गोविंदपुरी में शराब की दुकान चलाने वाले याचिकाकर्ता मेसर्स अवंतिका कांट्रेक्टर ने कहा कि उनके पास वैध शराब लाइसेंस है और वह पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने संबंधित थाने के एसएचओ को कई आवेदन दिए जिनमें याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को शराब की दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 20 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।