कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस ने लवकुश रामलीला समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आयोजन में मौजूद कई लोगों और आयोजकों ने फेस मास्क नहीं पहने हुए थे और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस साल राजधानी में कोरोना नियमों के साथ रामलीला आयोजन को अनुमति दी है।
यह लाल किले की सबसे बड़ी रामलीला है, जहां कोविड के उचित व्यवहार के साथ लगभग 400 व्यक्तियों के साथ रामलीला आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। उत्तरी दिल्ली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में धारा 188 (निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत, परिवार के साथ जन्मदिन-विवाह की वर्षगांठ मनाने के लिए मिलेगी छुट्टी
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा कि आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की संख्या स्थल की कुल बैठने की क्षमता से अधिक ना हो और कोई स्टॉल या मेला नहीं लगाया जाए। सभी को मास्क पहनना जरुरी होगा और लोगों के लिए अलग प्रवेश/निकास गेट होने चाहिए।