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लॉकडाउन के बीच जेएनयू ने जारी किए दिशा-निर्देश, परिसर में कई तरह के प्रतिबंध लागू हुए

कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में लगाए गए एक हफ्ते के लॉकडाउन के मद्देनजर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने सख्त दिशा-निर्देश जारी कर, परिसर में कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में गत सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल को सुबह पांच बजे तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके मद्देनजर ही जेएनयू परिसर में नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है।

जेएनयू ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि सभी ढाबों और खानपान स्थलों पर ग्राहकों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा हालांकि खाद्य पदार्थ घर पहुंचाने की सेवा चलती रहेगी। आदेश के मुताबिक, परिसर में फेरीवालों और ‘‘घरेलू सेवक, चालक, माली और कार साफ करने वालों’’ की आवाजाही पर पाबंदी होगी।

विश्वविद्यालय ने इसमें कहा, ‘‘आवासीय क्षेत्र अथवा छात्रावास परिसर के भीतर, किसी अन्य घर या हॉस्टल में जाने पर सख्ती से पाबंदी होगी। कर्फ्यू के दौरान परिसर में आवाजाही पर भी सख्त पाबंदी होगी।’’ इसके मुताबिक, परिसर में भीड़ एकत्रित करने, सम्मेलन करने, स्टेडियम या सड़कों पर सैर आदि करने पर रोक होगी।

सोमवार को विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय पुस्तकालय को बंद रखने की घोषणा की थी। हालांकि आपातकाल एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, चिकित्सा आपात स्थिति तथा आवश्यक सामान की आपूर्ति की इजाजत दी गई है।

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