दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यह स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन इकाई को उसके नियंत्रण में लेने संबंधी अदालत के आदेश से हरियाणा की ऑक्सीजन आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस इकाई से अन्य पड़ोसी राज्यों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है।
हरियाणा सरकार की तरफ से दायर एक आवेदन पर अदालत ने यह आदेश दिया। हरियाणा सरकार ने अपने आवेदन में उच्च न्यायालय से 27 अप्रैल के उस आदेश को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, जिसमें दिल्ली सरकार को पलवल स्थित ‘सेठ एयर’ का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का आदेश दिया गया था।
इस इकाई से दिल्ली एवं हरियाणा में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, ” हम यह स्पष्ट करते हैं कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा सेठ एयर का नियंत्रण अपने हाथों में लिए जाने के निर्देश का हरियाणा को होने वाली आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आवेदन का निपटारा किया जाता है।” गुरुग्राम के एक अस्पताल के वकील ने कहा कि उन्होंने हरियाणा में स्थित अस्पताल को आवंटन के आधार पर सेठ एयर से होने वाली आपूर्ति के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखने को कहा था।