दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर द्वारा 2 करोड़ पेटिंग खरीदे जाने के मामले की जांच को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वाद्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक पेंटिंग कपूर को दो करोड़ रुपये में बेची, जबकि यह कांग्रेस पार्टी की संपत्ति थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि मिलिंद देवड़ा ने पेंटिंग खरीदने के लिए कपूर पर दबाव बनाया था, जो एक धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह कोर्ट रिट याचिका पर सुनवाई उचित नहीं समझती।’’ कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों को निर्देश देने के लिए याचिका के संबंध में हाई कोर्ट ने कहा कि यस बैंक घोटाले के सिलसिले में कपूर के खिलाफ जिस निचली अदालत में प्राथमिकी लंबित है, उसी को जांच का निर्देश देने का अधिकार है और एनजीओ को निचली अदालत से संपर्क करना चाहिए।
इसने कहा कि जहां तक वाद्रा और देवड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका का सवाल है तो एनजीओ के पास विकल्प है कि वह निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराए।