दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश से संबंधित एक मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत को लेकर जल्द सुनवाई के आग्रह वाली याचिका को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल तथा न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने तन्हा की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए इसे 12 मार्च के बजाय 25 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है। हाई कोर्ट ने जमानत पर जल्द सुनवाई की अनुमति देते हुए कहा कि विशेष लोक अभियोजकों अमित महाजन और अमित प्रसाद ने याचिका का विरोध नहीं किया है।
तन्हा की ओर से पेश अधिवक्ता सौजन्य शंकरन ने इस आधार पर याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था कि वह छात्र है और पहले ही 263 दिन हिरासत में बिता चुका है। तन्हा को पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था।