‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। जुबैर पर 2018 में किए एक ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट’’ के जरिए हिंदू देवता के अपमान का आरोप है। आज हुई सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने मामले की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। अभियोजन पक्ष ने मामले में विस्तृत जिरह के लिए समय मांगा था।
वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में शामिल हुए विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट से मामले को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि जुबैर के खिलाफ दायर अन्य मुकदमों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके बाद, जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से मामले पर बुधवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया।
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इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि वह भोपाल में हैं और बुधवार को सुनवाई के लिए प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। ग्रोवर ने दलील दी कि श्रीवास्तव अगर उपलब्ध नहीं हैं, तो मामले को किसी और अभियोजक को सौंपा जाए। उन्होंने कहा, ‘‘ वह वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। जमानत याचिका दाखिल की गई है। यह किसी की स्वतंत्रता का सवाल है। मामले पर कल सुनवाई हो। वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हो सकते हैं।’’
श्रीवास्तव ने फिर कहा कि मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, जिसकी न्यायाधीश ने अनुमति दे दी। गौरतलब है कि मजिस्ट्रेटी कोर्ट ने दो जुलाई को जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया था और कहा था कि मामला जांच के शुरुआती स्तर पर है। कोर्ट ने जुबैर को हिरासत में पांच दिन की पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा था।