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उच्च न्यायालय ने सरना को पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति दी

अदालत ने अधिकारियों से इस याचिका पर जवाब देने को कहा है और मामले की सुनवाई की अगली तिथि 22 जनवरी, 2020 तय की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल (दिल्ली) के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना को ननकाना साहिब की यात्रा के लिए पाकिस्तान जाने की सोमवार को अनुमति दे दी। सरना को अटारी सीमा पर रोक दिया गया था। 
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने सरना के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) पर रोक लगा दी और उन्हें 16 नवम्बर या इससे पहले लौटने को कहा। उच्च न्यायालय ने एलओसी को रद्द करने के अनुरोध वाली सरना की याचिका पर गृह और विदेश मंत्रालयों के साथ ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से जवाब मांगे। 
सरना गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर ननकाना साहिब की यात्रा के लिए अटारी सीमा से पाकिस्तान जा रहे थे। श्री ननकाना साहिब गुरु नानक देव का जन्मस्थल है। सरना को गत 31 अक्टूबर को आव्रजन अधिकारियों ने पड़ोसी देश में इस आधार पर जाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह 2012 में दिल्ली में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले का सामना कर रहे हैं। 
उच्च न्यायालय सरना की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें विदेश यात्रा करने से उन्हें रोके जाने संबंधी अधिकारियों की कार्रवाई को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने अधिकारियों से इस याचिका पर जवाब देने को कहा है और मामले की सुनवाई की अगली तिथि 22 जनवरी, 2020 तय की। 
याचिका के साथ ही सरना ने एक आवेदन दायर उनके खिलाफ एलओसी पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया था। 
सरना का कहना था कि वह नगर कीर्तन के मुख्य आयोजक हैं और 12 नवम्बर को गुरु नानक जयंती पर उनका वहां मौजूद रहना जरूरी है। 
ईओडब्ल्यू ने अदालत को बताया कि एक प्राथमिकी के आधार पर एलओसी जारी किया गया था जिसमें कुछ जानकारी केवल 2019 में प्राप्त हुई है। न्यायाधीश ने कहा कि प्राथमिकी फरवरी 2012 की है और , ‘‘मुझे याचिकाकर्ता (सरना) को पाकिस्तान की यात्रा की अनुमति नहीं दिये जाने का कोई कारण नहीं दिखता है।’’ 
उच्च न्यायालय ने उनसे यह कहते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा कि वह 16 नवम्बर तक या इससे पहले भारत लौट आयेंगे और इसके बाद जब भी उन्हें बुलाया जायेगा वह जांच में शामिल होंगे। न्यायालय ने कहा, ‘‘एलओसी पर रोक रहेगी और याचिकाकर्ता को पाकिस्तान की यात्रा की अनुमति है। याचिकाकर्ता हलफनामे पर पाकिस्तान में यात्रा कार्यक्रम और ठहरने की जगह और संपर्क नंबर के विवरण का खुलासा करेगा। याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की संतुष्टि के लिए पांच लाख रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी।’’ 

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