न्यूज़क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

न्यूज़क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश के लिए दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। याचिका में मामले में उन्हें और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को रिमांड देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी गई है। जो आपको तत्काल राहत दे सकें और मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर, 2023 को तय की।

कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने रखी दलीलें

न्यूज़क्लिक के संस्थापक और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दो अलग-अलग याचिकाएं हैं, मैंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है और एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। सुबह 6 बजे, वे मेरे मुवक्किल को मजिस्ट्रेट के पास ले गए, उन्हें पता था कि मैं वकील हूं, लेकिन जब मेरे मुवक्किल को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया तो मुझे नहीं बताया गया।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में जवाब देने के लिए स्थगन की मांग की क्योंकि कई तथ्य पेश किए गए हैं जो मुझे नहीं पता।

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की याचिका स्वीकार

प्रस्तुतियाँ पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि आरोप ऐसी प्रकृति के नहीं हैं हालांकि, कोर्ट ने कहा कि रिमांड अर्जी में दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के आधार का खुलासा नहीं करती है। गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती द्वारा उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट उपलब्ध कराने की याचिका स्वीकार कर ली।

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