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दिल्ली के जेलों में चल रहे टीकाकरण अभियान पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार जेलों में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया।

दिल्ली में कोरोन वायरस की दूसरी लहर भारी तबाही मचाने के बाद अब थोड़ी नियंत्रण में है। ऐसे में टीकाकरण अभियान को तेजी से आगे ले जाने की जरूरत है। इसी बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार जेलों में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सरकार को कैदियों को दूसरी खुराक देने की अधिकारियों की योजना को रेखांकित करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को जेलों में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में नया हलफनामा दाखिल करने के लिये समय दिया। अदालत ने कहा कि इसमे इस तथ्य का भी उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है कि समय समय पर बंदियों के स्वास्थ्य की जांच कैसे होती है। अदालत इस मामले में अब 16 सितंबर को आगे सुनवाई करेगी।
अदालत जमानत या पैरोल पर बाहर आए सभी कैदियों को जेल वापस जाने से पहले टीका लगाने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में कहा गया है कि इससे जेलों में कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकता है। इस मामले में अदालत ने फरवरी में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके तत्काल उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

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