दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। इसी संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर के बाजारों में कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोविड के दिशानिर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस आशा मेनन की अवकाश पीठ ने एम्स के एक डॉक्टर द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में से एक को भेजी गई कुछ तस्वीरों पर ध्यान दिया, जो बाजारों में रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी को दिखाती हैं। बेंच ने कहा कि हमने दूसरी लहर में एक बड़ी कीमत चुकाई है। हमें नहीं पता कि क्या ऐसा कोई घर है, जो दूसरी लहर में निकट या दूर से पीड़ित नहीं हुआ है।
लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद दिल्ली के बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर बगैर मास्क के लोगों के घूमने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकारों से यह बताने के लिए कहा है लॉकडाउन खोलने के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी नियम प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?
कोर्ट ने कहा है कि सरकार को कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि बाजारों में वह सार्वजनिक जगहों पर लोग बगैर मास्क के नहीं घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ ही कोरोना नियमों का पालन करें।