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पत्नी मोटी हो गई तो शौहर ने दे दिया तलाक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

महिला का दावा है कि उसे इसलिए तलाक दिया गया, क्योंकि दो बच्चे होने के बाद वह मोटी हो गई, जिससे उसके ससुराल वालों को तकलीफ होती थी।

केन्द्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक पर लाए गए अध्यादेश के बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक महिला को तीन तलाक देने के आरोप में उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अनुसार आरिफ हुसैन ने 12 अक्टूबर को तीन बार तलाक कहकर अपनी 30 वर्षीय पत्नी सलमा से संबंध खत्म कर लिया था। मेघनगर निवासी सलमा के दो बच्चे हैं। महिला ने 23 अक्टूबर को मेघनगर थाने में अपने पति के खिलाफ इस संबंध में शिकायत की।

महिला का दावा है कि उसे इसलिए तलाक दिया गया, क्योंकि दो बच्चे होने के बाद वह मोटी हो गई, जिससे उसके ससुराल वालों को तकलीफ होती थी। झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक महेश चंद जैन ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरिफ एवं उसकी पत्नी सलमा के बीच हुए विवाद एवं मारपीट को लेकर शुरुआत में थाना मेघनगर में भादंवि की धारा 498 ए, 506 एवं 323 के तहत 23 अक्टूबर को प्रकरण कायम हुआ था। बाद में गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना के दौरान प्रकरण में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 के तहत सुसंगत धारा का इजाफा किया गया है।

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इस बीच, मेघनगर थाना प्रभारी कुशल सिंह रावत ने बताया कि सलमा ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका विवाह आरिफ के साथ 10 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके दो बच्चे भी हैं। आरिफ और सास हुसैन बानो उसके साथ छोटी-छोटी बात पर मारपीट करते थे। खाना भी कम देते थे।

उन्होंने शिकायत के आधार पर बताया कि 11 अक्टूबर को सलमा को उसके शौहर ने घर से निकाल दिया गया। फिर वह मेघनगर अपने भाई के घर आ गई। अगले ही दिन 12 अक्टूबर को सलमा का शौहर और सास मेघगनर पहुंचे और उसके साथ फिर मारपीट करने लगे।

रावत ने बताया कि सलमा का आरोप है कि सास के कहने पर उसके शौहर ने तीन बार तलाक कहकर उससे विवाह-विच्छेद कर लिया। तलाक देने के बाद वे उसके दोनों बच्चों को अपने साथ ले गये और रोकने पर उसे मारने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी पति को गिरफ्तार किए जाने के बाद बुधवार को पेटलावद अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। रावत ने बताया कि आरोपी की मां हुसैन बानो की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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