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Kanjhawala कांड पर कोर्ट का अहम फैसला- पांचों जल्लादों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

दिल्ली में हुए कंझावला कांड ने पूरे देश को झकझोंर कर रख दिया है। अंजिल लड़की को नए वर्ष पर पांच आरोपियों ने बुरी तरह से बारह किलोमीटर तक घसीटा जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। आपकों बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने इन आरोपियों को कस्टडी और 4 दिनों तक बढ़ा दी है। 

कोर्ट का अहम फैसला- चार दिनों कर कस्टडी बढ़ी

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ के लिए आरोपियों को और चार दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। हालांकि, पुलिस ने पांच दिनों की हिरासत मांगी थी। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की और हिरासत की जरूरत है क्योंकि पुलिस को उस 13 किलोमीटर रास्ते की जांच करनी है जिसपर आरोपियों ने उस भयावह रात दो घंटे तक पीड़ित महिला को टक्कर मारने के बाद घसीटा था। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक को वाहन चालक के तौर पर ‘रोपित’किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पिछले तीन दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है।

Delhi Kanjhawala Accident Case Eyewitness Truck Driver Said Not See Police  | Delhi Kanjhawala Accident Case: 'मुझे दूर-दूर तक पुलिस नहीं दिखाई दी...', कंझावला  कांड के चश्मदीद ने बताई उस रात की

गौरतलब है कि 31 दिसंबर -एक जनवरी की दरमियानी रात पीड़िता अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी और उन्हें घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक ले गए थे जिससे उनकी मौत हो गई थी। उनका शव कंझावला में सड़क पर मिला था। सुल्तानपुरी पुलिस थाने ने दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल के खिलाफ आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से वाहन चलाने से मौत सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।