नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप पार्टी के चार अन्य नेताओं पर आरोप तय करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला सुनाने के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इन सभी पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने और लोक सेवकों को बाधित करने का आरोप है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मामले में जिरह पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस सुनी। आरोप तय करने के मामले में आदेश 5 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से व्यक्तिगत तौर पर पेश होने की छूट वाली याचिका को भी स्वीकार कर लिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोप-पत्र में आप नेता संजय सिंह, राखी बिड़ला, सोमनाथ भारती और आशुतोष का नाम भी शामिल किया है।
सभी आरोपियों को इससे पहले अदालत से जमानत मिली हुई है। केजरीवाल और अन्य नेताओं ने जनवरी 2014 में रेल भवन के बाहर धरना देकर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिन्होंने दक्षिणी दिल्ली में मादक पदार्थ एवं वेश्यावृत्ति के रैकेट पर छापा मारने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेशों का कथित तौर पर उल्लंघन करने और लोक सेवकों को ड्यूटी करने से बाधित करने के मामले में दायर आरोप-पत्र में इन सभी का नाम शामिल किया था।