दिल्ली हाई कोर्ट ने टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की सीबीआई की मांग पर पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा तथा अन्य से शुक्रवार को जवाब मांगा। सीबीआई ने याचिकाओं पर सुनवाई पूर्व निर्धारित 24 अक्टूबर से पहले कराने की मांग की है।
कोर्ट ने इस मामले में बरी किए गए सभी व्यक्तियों तथा कंपनियों को नोटिस जारी किया है तथा मामले को 30 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति ए के चावला ने सीबीआई के वकील से पूछा कि ऐसा क्या विशेष है कि इस मामले की जल्दी सुनवाई की मांग कर रहे हैं।
अदालत ने प्रश्न किया, ‘‘अब इतनी जल्दबाजी क्या है’। केन्द्र सरकार के स्थाई वकील रिपुदमन भारद्वाज ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का और अंतरराष्ट्रीय पहुंच वाला मुद्दा है और इसकी सुनवाई अक्टूबर से पहले की जानी चाहिए।