नयी दिल्ली : मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में मारे गए एसडीएमसी कर्मी के परिवार और हादसे में घायल हुए उसके पति को 67.48 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।
न्यायाधिकरण ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाली सरोज (42) के परिवार को 62.38 लाख रुपए और हादसे में घायल हुए उसके पति बृजपाल सिंह को 5.10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। गौरतलब हो कि 17 जुलाई 2017 को वह लोग दो पहिया वाहन से कहीं जा रहे थे तभी सैनिक फार्म्स के निकट एक टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिसके कारण सरोज की मौत मौके पर ही मौत हो गई थी।
एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी समीर बाजपेई ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सरोज के पति और उसके तीन बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया। दो पहिया वाहन चला रहे बृजपाल का दाहिना पैर स्थायी रूप से अक्षम हो गया है। बृजपाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसे और उसकी पत्नी को लापरवाही से टैंकर चला रहे चालक ने टक्कर मार दी थी।