सुप्रीम कोर्ट के आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम को जमानत दिये जाने के कुछ घंटे बाद पूर्व वित्त मंत्री ने शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में दो लाख रुपये का निजी मुचलका भरा। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें स्वीकार कीं और उनकी रिहाई के आदेश जारी किये।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामला दर्ज किया था और वह 105 दिन से हिरासत में थे। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस के 74 वर्षीय इस वरिष्ठ नेता को जमानत पर रिहा करते हुये आदेश दिया कि वह इस मामले के संबंध में मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे और निचली अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेंगे।
न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इंकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।
चिदंबरम को पहली बार आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसी दौरान 16 अक्टूबर को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले से संबंधित धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था।