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इरडा ने बड़ी इंश्योरेंस कंपनी पर एक करोड़ रूपए का लगाया जुर्माना

बीमा नियामक इरडा ने मोटर बीमा सेवा प्रदाता से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. पर एक करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है।

बीमा नियामक इरडा ने मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. पर एक करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक से चार माई, 2018 के दौरान कंपनी के कामकाज का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि प्राधिकरण के एमआईएसपी को लेकर जारी अगस्त 2017 में जारी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया गया।
इरडा ने अपने आदेश में कहा कि इस संदर्भ में चोला एमएस को अक्टूबर 2020 में कारण बताओ नोटिस दिया गया। उसके बाद कंपनी के पक्ष को सुना गया। नियामक ने कहा कि बीमा कंपनी ने एमआईएसपी या अन्य संबंधित कंपनी को सीधे या परोक्ष रूप से किए जाने वाले भुगतान के संदर्भ में दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।
आदेश के अनुसार बीमा कंपनी ने विज्ञापन और पेशेवर शुल्क के रूप में एमआईएसपी, वाहन डीलर और मनोनीत व्यक्तियों को भुगतान किया। इरडा ने कहा,‘‘जांच में पाया गया कि बीमा कंपनी ने अपने विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिए टीवीएस, ए एम मोटर्स, इंडस, ईआरएएम और निप्पन को दो नवंबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2019 के दौरान पैसे दिए । यह एमआईएसपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।’’
नियामक ने आदेश में कहा, नियमों का उल्लंघन दो साल से अधिक समय तक किया गया। इसीलिए प्राधिकरण ने बीमा कानून, 1938 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया। हालांकि इरडा ने कहा कि यह दिशानिर्देश नवंबर 2017 में आया, अत: इससे पहले इन इकाइयों को किए गए भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं है। 
एमआईएपी दिशानिर्देश के तहत प्राधिकरण ने एमआईएसपी के लिए अधिक वितरण शुल्क का निर्धारण किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि न तो बीमा कंपनी एमआईएसपी को सीधे या परोक्ष रूप से विज्ञापन खर्च समेत अन्य भुगतान करेगी और न ही एमआईएसपी बीमा कंपनी से इस प्रकार की कोई राशि लेगा। इरडा ने आदेश प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के अंदर शेयरधारकों के खाते से जुर्माना राशि देने को कहा है।

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