लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

क्लस्टर बसों में बिना अधिसूचना के निशुल्क यात्रा कराना खराब कदम होगा : उच्च न्यायालय

अदालत ने याचिकाकर्ता संगठनों के वकील से कहा, ‘‘तो आप एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दीजिए। एक बेहतर याचिका दाखिल करें।’’

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर शहर में चल रही क्लस्टर बसों में बिना अधिसूचना के महिलाओं को निशुल्क यात्रा कराई जा रही है तो यह खराब बात होगी। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने हालांकि साफ किया कि यह कार्रवाई डीटीसी की बसों के लिए योजना लागू करने की अधिसूचना को अवैध नहीं बनाती है। 
अदालत ने कहा, ‘‘अधिसूचना यह नहीं कहती कि योजना क्लस्टर बसों पर लागू है। हम आपके बयान पर यह भरोसा नहीं कर सकते। इसमें क्लस्टर बसों की बात नहीं है। अगर उन्होंने इसे क्लस्टर बसों पर लागू किया है तो अधिसूचना खराब नहीं है, उनकी कार्रवाई खराब है।’’ अदालत ने याचिकाकर्ता संगठनों के वकील से कहा, ‘‘तो आप एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दीजिए। एक बेहतर याचिका दाखिल करें।’’ 
याचिकाकर्ता ऐसे संगठन हैं जो छोटे सार्वजनिक परिवहन संचालकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे मिनी बस, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा और ग्रामीण परिवहन के वाहनों का संचालन करते हैं। जब याचिकाकर्ता संगठनों के वकील को आभास हुआ कि पीठ मामले को खारिज करने जा रही है तो उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने इसे वापस लेने की अनुमति दे दी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।