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पुलिस-वकील हिंसा मामले में जांच पूरी करने के लिए न्यायिक आयोग को मिला 31 दिसंबर तक का समय

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच जारी रहने तक वकीलों को दो नवंबर की घटना से संबंधित किसी भी एफआईआर और कार्रवाई से बचा लिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2019 में तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकील और पुलिस के बीच हुई झड़प मामले की जांच कर रहे पैनल को जांच पूरी करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए ने एक ज्यूडिशियल कमीशन का गठन किया था।
केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनिल सोनी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ द्वारा आदेश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग की अध्यक्षता में आयोग द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद दिया गया जिसमें लॉकडाउन के कारण सभी गवाहों की जांच कर पाने में असमर्थता के कारण जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक अब तक आयोग ने कुल 124 गवाहों की जांच की है और बाकी की जांच करना बाकी है। दरअसल, पिछले साल दो नवंबर को तीस हजारी कोर्ट परिसर में वाहन पार्किंग को लेकर तैनात पुलिसकर्मियों और वकीलों में मारपीट हो गई थी जिसमें 20 से अधिक पुलिसकर्मी और कुछ वकील घायल हो गए थे। 
हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच जारी रहने तक वकीलों को दो नवंबर की घटना से संबंधित किसी भी एफआईआर और कार्रवाई से बचा लिया है। इस तरह के एक अन्य आदेश के अनुसार दो पुलिसकर्मियों को भी राहत प्रदान की गई है जिनके खिलाफ इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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