कैलाश गहलोत मामले में कोर्ट जाएंगे : गुप्ता - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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कैलाश गहलोत मामले में कोर्ट जाएंगे : गुप्ता

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नई दिल्ली : नजफगढ़ के अयोग्य घोषित किए गए विधानसभा सदस्य कैलाश गहलोत मामले में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट का रुख करने का विचार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी तरीके से कैलाश गहलोत को सदन में बनाए रखना चाहते हैं। सरकार के इस गैर कानूनी कार्य के विरुद्ध वे राष्ट्रपति, उप राज्यपाल और गृहमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे। साथ ही 19 मार्च को फिर से सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत भी जाएंगे।

बता दें कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गुप्ता ने अयोग्य घोषित किए गए कैलाश गहलोत को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद उन्हें सदन में बैठने दिया गया। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 के नियम 43 (2) के नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि उक्त नियमावली के तहत कोई मंत्री, जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक विधानसभा का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

नियमावली में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया सदस्य छह महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। सरकार इस मामले में पूरी तरह गैर कानूनी और अनैतिक कार्य करके गहलोत को बनाए रखना चाहती है।

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