दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार फिलहाल मंद पड़ी हुई है। ऐसे में सरकार भी कोरोना नियमों में काफी छूट दे रही है, लेकिन इस ढील का नाजायज फायदा उठाकर कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन नहीं करने पर कमला नगर स्थित कोल्हापुर रोड बाजार और इनर सर्कल बाजार को बुधवार रात आठ बजे तक बंद कर दिया गया है।
उपमंडलीय मजिस्ट्रेट (सिविल लाइंस) राजीव रंजन द्वारा सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, जरूरी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करने वाली दुकानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कमला नगर के कोल्हापुर रोड बाजार और इनर सर्किल बाजार (बड़ा गोल चक्कर बाजार) में दुकानदार व विक्रेता एक दूसरे से दूरी का पालन नहीं कर रहे थे और मास्क भी नहीं लगा रहे थे।
आदेश में कहा गया है कि बाजार 19 जुलाई रात आठ बजे से 21 जुलाई की रात आठ बजे तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक बंद रहेंगे। उसमें आगाह किया गया है कि कोई भी दुकानदार आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश ने संबंधित बाजार कल्याण संघों को आदेश के एक दिन के भीतर लिखित अभिवेदन देने का निर्देश दिया है और कोविड के उचित व्यवहार के लिए उचित व्यवस्था लागू करने को कहा है। इस बीच, सरोजनी नगर में निर्यात बाजार को बंद करने के एसडीएम के आदेश के विरोध में बाजार संघ ने मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया जिनमें बाबू बाजार और मिनी बाजार भी शामिल है।
उपमंडल मजिस्ट्रेट (वसंत विहार) के एक आदेश के मुताबिक, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर रविवार को निर्यात बाजार बंद कर दिया गया था। सरोजिनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा कि वे शाम तक फैसला करेंगे कि बुधवार को विरोध जारी रखना है या नहीं। उन्होंने कहा, “हम शाम तक देखेंगे अगर निर्यात बाजार खोलने के संबंध में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे।”
उपमंडलीय मजिस्ट्रेट (सिविल लाइंस) राजीव रंजन द्वारा सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, जरूरी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करने वाली दुकानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कमला नगर के कोल्हापुर रोड बाजार और इनर सर्किल बाजार (बड़ा गोल चक्कर बाजार) में दुकानदार व विक्रेता एक दूसरे से दूरी का पालन नहीं कर रहे थे और मास्क भी नहीं लगा रहे थे।
आदेश में कहा गया है कि बाजार 19 जुलाई रात आठ बजे से 21 जुलाई की रात आठ बजे तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक बंद रहेंगे। उसमें आगाह किया गया है कि कोई भी दुकानदार आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश ने संबंधित बाजार कल्याण संघों को आदेश के एक दिन के भीतर लिखित अभिवेदन देने का निर्देश दिया है और कोविड के उचित व्यवहार के लिए उचित व्यवस्था लागू करने को कहा है। इस बीच, सरोजनी नगर में निर्यात बाजार को बंद करने के एसडीएम के आदेश के विरोध में बाजार संघ ने मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया जिनमें बाबू बाजार और मिनी बाजार भी शामिल है।
उपमंडल मजिस्ट्रेट (वसंत विहार) के एक आदेश के मुताबिक, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर रविवार को निर्यात बाजार बंद कर दिया गया था। सरोजिनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा कि वे शाम तक फैसला करेंगे कि बुधवार को विरोध जारी रखना है या नहीं। उन्होंने कहा, “हम शाम तक देखेंगे अगर निर्यात बाजार खोलने के संबंध में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे।”
सरोजिनी नगर बाजार क्षेत्र में निर्यात बाजार के 200 स्टोर के अलावा करीब 550 दुकानें बंद हैं। डीडीएमए ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर बाजार, कमला नगर, सरोजिनी नगर और सदर बाजार के कुछ हिस्सों को हाल के हफ्तों में बंद कर दिया था। दिल्ली में नौ अप्रैल से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन था जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों को हटाया गया।