नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दाखिल डीडीसीए मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह 12 फरवरी को अरुण जेटली से जिरह पूरी कर लें। गौरतलब है कि जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का दावा किया हुआ है। इस मामले में शुक्रवार को जॉइंट रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने कहा कि उन्होंने इस केस का रिकॉर्ड देखा है और जिससे ये पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री को 8 अलग-अलग तारीखों पर बुलाया गया।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने जिरह के दौरान अरुण जेटली से 250 से ज्यादा सवाल पूछे। जॉइंट रजिस्ट्रार ने कहा कि ‘मुझे लगता है कि केजरीवाल को अरुण जेटली से जिरह करने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए हैं। अब डिफेंडेंट को यह निर्देश देना जरूरी है कि वह 12 फरवरी को अपने सबूतों को किसी नतीजे तक पहुंचा दें।
जॉइंट रजिस्ट्रार ने साफ किया कि केजरीवाल को अब भविष्य में जिरह के लिए और कोई तारीख नहीं दी जाएगी। कोर्ट के बाहर केजरीवाल के वकील अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि वो जॉइंट रजिस्ट्रार के इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। गौरतलब है कि जेटली ने इस केस में केजरीवाल के अलावा आप नेताओं राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी के खिलाफ भी मानहानि का केस दायर किया हुआ है।
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