दिल्ली की अदालत ने कथित तौर पर दो मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) रखने के मामले में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ एक शिकायत को लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राज्य चुनाव आयोगों को बुधवार को समन जारी किया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैफाली बरनाला टंडन ने दिल्ली में भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना द्वारा दायर कराई गई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राज्य चुनाव आयोगों के अधिकृत अधिकारियों को समन जारी करते हुए सुनीता केजरीवाल से जुड़े सभी संबद्ध वैध रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई तीन जून को करेगी।
खुराना ने दिल्ली की तीस हजारी अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ एक आधिकारिक मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनके पास दो पहचान पत्र हैं। एक पहचान पत्र उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र का है जबकि दूसरा चांदनी चौक इलाके का है।
BJP ने केजरीवाल पर 2013 में तीन पहचान पत्र रखने लगाया आरोप
खुराना ने अपनी याचिका में आरोप लगाया, “आम आदमी पार्टी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए सुनीता ने चुनावी प्रक्रिया और मानकों की पूरी तरह से अवहेलना की। आरोपी ने जान-बूझकर दो अलग-अलग जगहों पर मतदाता सूची में अपना नाम बरकरार रखा।” केजरीवाल आप के राष्ट्रीय संयोजक हैं।