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जान लीजिये ये नया कानून वरना भरने पड़ेगे 10000 रुपए ,हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य

हालही में दिल्ली परिवहन विभाग ने नया कानून लगो किया ह। दिल्ली के एनसीटी में पंजीकृत नए और पुराने वाहनों पर तीसरे पंजीकरण चिह्न (रंग-कोडित स्टिकर) सहित उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट अनिवार्य है।

हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग ने नया कानून लागू किया हैं। दिल्ली के एनसीटी में पंजीकृत नए और पुराने वाहनों पर तीसरे पंजीकरण चिह्न (रंग-कोडित स्टिकर) सहित उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट अनिवार्य  है। अगर अपने अभी तक नहीं लगवाई तो आपको 10000 रुपये का चलान भरना होगा। आप हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन भी बुक कर सकते है। हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट 140 रुपये से 1000 रूपये तक देने होंगे।  
दिल्ली परिवहन विभाग के इस फैसले को लागू करने के कारण राजधानी में उच्च सुरक्षा संख्या के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी तरह, देश के अन्य हिस्सों में वाहन उपयोगकर्ता एचएसआरपी के साथ अपने वाहन की नंबर प्लेट को बदलने के लिए सरकारी अधिकृत विक्रेताओं के पास भी जा रहे हैं।हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नकली भी आ रही है अगर आपको नकली नंबर प्लेट से बचना है तो आप या ऑनलाइन बुक करे या फिर अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर लगवाए। 
हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करे : transport.delhi.gov.in

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