दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को तेजस्वी यादव को यात्रा पर जापान जाने की अनुमति दे दी। वह नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं और उन्होंने 24 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2023 तक यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी और उनका पासपोर्ट भी जारी कर दिया।
अदालत ने उन्हें 25 लाख रुपये का एफडीआर बांड और यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आज की सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आज के लिए पेशी से छूट दे दी, अदालत ने आरोपी वकील के उस अनुरोध पर भी विचार किया जिसमें सीबीआई को दस्तावेजों को पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए क्योंकि प्रदान की गई सीडी लैपटॉप पर काम नहीं कर रही है।
अदालत ने वकील को जांच अधिकारी के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 2 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इससे पहले 4 अक्टूबर को, अदालत ने नौकरी के लिए कथित भूमि घोटाला मामले में नई चार्जशीट के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को नई चार्जशीट की कॉपी देने का भी निर्देश दिया था।