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लक्ष्मी को हाथी पुनर्वास केंद्र में रखे जाने को अवैध नहीं कहा जा सकता : दिल्ली HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने हथिनी लक्ष्मी को कथित अवैध बंधन से मुक्त करने की उसके महावत की अर्जी पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि लक्ष्मी को हाथी पुनर्वास केंद्र में रखे जाने को अवैध या अनधिकृत नहीं कहा जा सकता क्योंकि जंगल ही हाथियों का प्राकृतिक पर्यावास है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हथिनी लक्ष्मी को कथित अवैध बंधन से मुक्त करने की उसके महावत की अर्जी पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि लक्ष्मी को हाथी पुनर्वास केंद्र में रखे जाने को अवैध या अनधिकृत नहीं कहा जा सकता क्योंकि जंगल ही हाथियों का प्राकृतिक पर्यावास है। 
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने कहा कि 47 वर्षीय हथिनी के महावत ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिखाया कि वह उसके स्वामी हैं और वह उनके बिना नहीं रह सकती। 
पीठ ने कहा, ‘‘किसी हाथी को उसके प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार पर्याप्त पानी चाहिए होता है और रहने, घूमने तथा घास चरने के लिए बड़े क्षेत्र की जगह होती है। इस सिद्धांत और तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस अदालत की राय है कि जंगल किसी हाथी का प्राकृतिक पर्यावास होते हैं और हथिनी लक्ष्मी की हाथी पुनर्वास केंद्र में मौजूदगी को अवैध या अनधिकृत नहीं कहा जा सकता।’’ 
लक्ष्मी के महावत सद्दाम ने उच्च न्यायालय से उसे हाथी पुनर्वास केंद्र में ‘अवैध बंधन’ से मुक्त करने और दिल्ली वापस लाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि हाथी और महावत के अधिकारों के बीच द्वंद्व की स्थिति में प्राथमिकता हाथी को देनी होगी। पिछले साल जुलाई में लक्ष्मी लापता हो गयी थी और उसका पता लगाने के लिए देशभर में अलर्ट जारी किया गया। 
दिल्ली वन विभाग को दो महीने बाद उसका पता चला। पुलिस ने उसे सितंबर में यमुना पुश्ता इलाके से महावत सद्दाम के साथ पकड़ा था। सद्दाम का आरोप था कि लक्ष्मी को हरियाणा में पुनर्वास केंद्र में सही से नहीं रखा जा रहा और महावत के आसपास होने पर ही हथिनी खाएगी-पीएगी। 

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