उपराज्यपाल ने दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती संख्या पर जताई चिंता, पुलिस को दिए पहचान अभियान शुरू करने के निर्देश

अवैध अप्रवासियों की संख्या में "तेजी" आने की खबरों का संज्ञान लेते हुए पुलिस को "अतिरिक्त सतर्कता" बरतने और उनकी पहचान के लिए एक महीने तक अभियान चलाने निर्देश दिया गया है।
उपराज्यपाल ने दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती संख्या पर जताई चिंता, पुलिस को दिए पहचान अभियान शुरू करने के निर्देश
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उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस को क्या आदेश दिए ?

दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की संख्या में "तेजी" आने की खबरों का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस को "अतिरिक्त सतर्कता" बरतने और उनकी पहचान के लिए एक महीने तक अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, एमसीडी आयुक्त और एनडीएमसी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर चिंता जताई कि ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान दस्तावेज जैसे आधार, चुनाव पहचान पत्र आदि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार करने और हेरफेर करने की प्रक्रिया अपनाए जाने के प्रयास चल रहे हैं।

जानिए पत्र में क्या कहा गया है ?

पत्र में कहा गया है, "यदि अवैध अप्रवासियों को चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है, तो यह उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार यानी हमारे देश में वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। अवैध अप्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक को स्वीकार नहीं होगा और इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं।" इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मुख्य सचिव पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए संभागीय आयुक्त के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी कर सकते हैं।

खाली सरकारी भूमि पर अवैध रूप से रहने वालों का निरिक्षण होगा

"इसके अलावा, पुलिस आयुक्त भी क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकते हैं कि वे सड़क के किनारे और खाली सरकारी भूमि पर अवैध रूप से रहने वालों का निरीक्षण करते समय विशेष रूप से सतर्क रहें। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने के लिए विशेष अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में आगे की कार्रवाई करेगी," पत्र में कहा गया है। "सभी सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शहर में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई अनधिकृत कब्ज़ा न हो," इसमें कहा गया है।

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