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मनीष सिसोदिया मानहानि मामला: दिल्ली HC ने मनोज तिवारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सिसोदिया ने 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए कई भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों को 28 नवंबर, 2019 को एक अदालत द्वारा समन जारी किया गया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सोमवार को प्रस्तुतियाँ देखने के बाद आदेश दिया कि ‘आवेदक मनोज तिवारी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा’
जानिए क्या है पूरा मामला
खंडपीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का फैसला किया। अदालत ने दिल्ली भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा दायर याचिका पर मनीष सिसोदिया से भी जवाब मांगा। इससे पहले इसी अदालत ने मनजिंदर सिंह सिरसा, हरीश खुराना और हंसराज हंस के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2019 में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, सांसद हंस राज हंस, सांसद प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, विधायक विजेंद्र गुप्ता और भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ उनके (मनीष सिसोदिया) के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था. दिल्ली सरकार के स्कूलों के कक्षाओं के निर्माण में 2000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में संलिप्तता। मानहानि के मामले में सिसोदिया ने कहा कि इन भाजपा नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग लगाए गए सभी आरोप झूठे, मानहानिकारक और अपमानजनक हैं और उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं।

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