दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुए हत्याकाण्ड ने राजधानी के साथ पूरा देश दहल गया था। जिस निर्मम तरीके से हत्यारे ने 16 बार चाकू से वार किया उसके बाद आंतरिक अंग पेट से बाहर लटक गए थे। इस हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया। चार्जशीट दाखिल की और आरोपी के बयान दर्ज किए जिसके बाद इस हत्या कांड में रोज नए खुलासे हो रहे है।
पोस्टमॉर्टम में हुआ खुलासा
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को अस्पताल से 16-17 पेज की चार्जशीट मिली है,जिसमें हत्या के विषय में दिल को दहला देने वाले खौफनाक ब्योरा है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ है कि साहिल के हमले इतने गंभीर और क्रूर थे कि पीड़ित के आंत सहित आंतरिक अंग बाहर आ गए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी साहिल ने उसे कई बार चाकू मारा और उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया। पीड़िता के शरीर पर चोट के कई निशान इस बात की पुष्टि करते हैं। सिर के क्षेत्र में कुछ हड्डियाँ भी दरारें और चोटों के साथ पाई गई हैं।सूत्रों ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर चाकुओं के 16 घावों में से सबसे अधिक घाव कंधे से लेकर कूल्हे तक के क्षेत्र में मौजूद हैं।
मौका-ए-वारदात से चाकू और जूते बरामद
क्रूरता इस प्रकार की उसके शरीर में कई हड्डियाँ टूटी हुई हालत में पाई गई हैं, डॉक्टरों के अनुसार, यह आरोपी साहिल द्वारा पीड़िता के शरीर पर किए गए कई क्रूर हमलों का परिणाम है। इस बीच पुलिस ने मौका-ए-वारदात से चाकू और जूते बरामद कर लिए हैं, जिसे वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि 28 मई को नई दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में साहिल नाम के एक 20 वर्षीय व्यक्ति ने नाबालिग की कई बार चाकू मारकर हत्या कर दी थी और उसके सिर को एक बड़े पत्थर से कुचल दिया था।
आईपीसी की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज
आरोपी को दिल्ली पुलिस ने 29 मई को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास से गिरफ्तार किया था।अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले 1 मई को पुलिस ने शाहबाद डेयरी इलाके में आरोपी द्वारा कथित तौर पर नाबालिग को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया था।पुलिस के अनुसार, आरोपी नाबालिग के साथ रिश्ते में था, लेकिन 28 मई की रात उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि उसने मामले में शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।