दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भलस्वा ‘लैंडफिल’ में 26 अप्रैल को लगी आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
‘लैंडफिल’ कचरा फेंकने वाले स्थलों को कहा जाता है। भलस्वा में 26 अप्रैल को लगी आग 10 दिन से अधिक समय तक धधकती रही थी, जिससे आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया था। प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने पाया कि कचरा फेंकने के स्थल पर नगरपालिका ने उचित व्यवस्था नहीं की थी। उसने कहा, ‘‘ ऐसे स्थलों पर जहां मीथेन गैस बनती है, वहां आग लग सकती है। डीपीसीसी ने यह भी पाया कि 70 एकड़ में फैले इस स्थल पर ढलान की स्थिरता पर्याप्त नहीं थी।
डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आग दिल्ली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने बने कचरा फेंकने के स्थल पर शाम करीब साढ़े पांच बजे लगी थी। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि आग से लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ। लेकिन तेज हवाएं चलने के कारण यह तेजी से फैल गई थी।
इसमें कहा गया है, ‘‘ मीथेन गैस का अधिक निकलना, उच्च तापमान और शुष्क मौसम को आग लगने का कारण बताया गया था।’’
‘लैंडफिल’ कचरा फेंकने वाले स्थलों को कहा जाता है। भलस्वा में 26 अप्रैल को लगी आग 10 दिन से अधिक समय तक धधकती रही थी, जिससे आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया था। प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने पाया कि कचरा फेंकने के स्थल पर नगरपालिका ने उचित व्यवस्था नहीं की थी। उसने कहा, ‘‘ ऐसे स्थलों पर जहां मीथेन गैस बनती है, वहां आग लग सकती है। डीपीसीसी ने यह भी पाया कि 70 एकड़ में फैले इस स्थल पर ढलान की स्थिरता पर्याप्त नहीं थी।
डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आग दिल्ली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने बने कचरा फेंकने के स्थल पर शाम करीब साढ़े पांच बजे लगी थी। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि आग से लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ। लेकिन तेज हवाएं चलने के कारण यह तेजी से फैल गई थी।
इसमें कहा गया है, ‘‘ मीथेन गैस का अधिक निकलना, उच्च तापमान और शुष्क मौसम को आग लगने का कारण बताया गया था।’’