सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने अगली सुनवाई 25 सितंबर के लिए निर्धारित की। 21 जुलाई को जैन की सर्जरी हुई और चिकित्सा आधार पर जैन की अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन कुछ शर्तें तय की थीं, जिसमें उन्हें मीडियाकर्मियों से बात करने या बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाना शामिल था।