न्यूज़क्लिक ने FIR को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख, आज ही हो सकती है सुनवाई

न्यूज़क्लिक ने FIR को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख, आज ही हो सकती है सुनवाई
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न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने अपने और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। याचिका में मामले में उन्हें और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को रिमांड देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी गई है। इस मामले का उल्लेख दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज मामले में तत्काल सुनवाई की प्रार्थना के साथ किया। पीठ ने दलीलों को नोट कर लिया और शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी अवैध

संबंधित वकीलों के अनुसार, न्यूज़क्लिक ने दो याचिकाएँ दायर की हैं। एक एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी अवैध है। एक अन्य याचिका में उन्हें सात दिन की रिमांड पर भेजने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती द्वारा उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट उपलब्ध कराने की याचिका स्वीकार कर ली।

जानिए न्यूज़क्लिक के संस्थापक पर क्या लगे है आरोप

बुधवार को ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिमांड याचिका मंजूर कर ली थी और दोनों आरोपियों को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को आरोप लगाया कि न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने शंघाई स्थित एक कंपनी की मदद से यह कहानी फैलाने की साजिश रची कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र हैं। दिल्ली पुलिस ने रिमांड आवेदन के माध्यम से अदालत को बताया कि गुप्त इनपुट से पता चला है कि प्रबीर पुरकायस्थ, नेविल रॉय सिंघम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के सक्रिय सदस्य बताए जाते हैं और नेविल रॉय सिंघम के स्वामित्व वाले शंघाई के कुछ अन्य चीनी कर्मचारी- स्टारस्ट्रीम नाम की कंपनी ने ईमेल का आदान-प्रदान किया है जो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं दिखाने के उनके इरादे को उजागर करता है।

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