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NGT ने दिल्ली के मुख्य सचिव से हैदरपुर में अतिक्रमण मामले पर गौर करने का दिया निर्देश

निगम ने कहा कि इसके तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का जिम्मा भूमि का मालिकाना हक रखने वाले डीडीए पर है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को एक याचिका पर गौर करने का निर्देश दिया, जिसमें हैदरपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की दलीलों का संज्ञान लेने के बाद आदेश दिया। 
डीडीए ने कहा कि यह इलाका उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है। हालांकि, निगम ने इससे इनकार किया और एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि मुख्य नगर योजनाकार, भूमि और संपदा विभाग तथा राजस्व विभाग के मुताबिक दिल्ली सरकार की जमीन पर अतिक्रमण है और यह उसकी जमीन नहीं है। 
निगम ने कहा कि इसके तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का जिम्मा भूमि का मालिकाना हक रखने वाले डीडीए पर है।  पीठ ने कहा, ‘‘प्राधिकारों के अलग-अलग रूख के मद्देनजर हम दिल्ली के मुख्य सचिव को मामले पर गौर करने और यह तय करने का निर्देश देते हैं कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कौन कार्रवाई कर रहा है और अगली तारीख को रिपोर्ट पेश की जाए।’’ 
अधिकरण शहर के निवासी सतीश कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनका आरोप है कि हैदरपुर में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। 

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