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DU परिसर के पास आवासीय परिसर बनाने पर NGT ने लगाई रोक

एनजीटी ने कहा, ‘‘ मामले को स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हम परियोजना समर्थक को निर्देश देते हैं कि जबतक मामला विचाराधीन है वहां निर्माण गतिविधि नहीं करेंगे।’

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के निकट आवासीय परिसर के निर्माण पर यथास्थिति के एनजीटी के आदेश को रद्द किए जाने के कुछ दिनों राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने फिर ‘रियल एस्टेट डेवलपर’’को वहां कोई भी गतिविधि संचालित करने से रोक दिया है। 
एनजीटी ने आठ जनवरी को पर्यावरण कानून के ‘‘निवारक सिद्धांत’’ का इस्तेमाल करते हुए यंग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को विश्वविद्यालय परिसर के नजदीक कोई भी निर्माण गतिविधि नहीं चलाने का निर्देश दिया था। बिल्डर ने इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। न्यायालय ने एनजीटी के फैसले को रद्द करते हुए अधिकरण को तेजी से मामले को निपटाने का निर्देश दिया था। 
जब यह मामला तीन फरवरी को अधिकरण में सुनवाई को आया तो परियोजना के समर्थन ने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि याचिकाकर्ता डीयू की ओर से पेश अधिवक्ता संजय उपाध्याय और सलिक शफीक ने इसका विरोध करते हुए कहा कि रोक के बिना मामले को स्थगित करने से परियोजना समर्थक निर्माण जारी रखेंगे और यह स्थगन आदेश का उल्लंघन करने जैसा होगा। 
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने आवेदक के वकील के इस तर्क को संज्ञान में लिया कि पर्यावरण मंत्रालय ने गलत जानकारी दी है कि याचिका के जवाब में विस्तृत हलफनामा दाखिल किया गया है। इसके साथ ही एनजीटी ने कहा, ‘‘ मामले को स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हम परियोजना समर्थक को निर्देश देते हैं कि जबतक मामला विचाराधीन है वहां निर्माण गतिविधि नहीं करेंगे।’’ इसके साथ ही मामले की सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए टाल दी। 

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