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आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन न हो

जोनल व सैक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में आचार संहिता का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्र में संचालित गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए।

हल्द्वानी : निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराना जोनल तथा सैक्टर मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य है। यह बात अपर निदेशक प्रशिक्षण प्रकाश चन्द्र ने प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र सभागार बागजाला में जोनल एवं सैक्टर मजिस्ट्रेटों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोलते हुए कही। श्री चन्द ने कहा कि सभी जोनल एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ समन्वय करते हुए टीम भावना से कार्य करना सुनिश्चित करें और अधीनस्थ कर्मचारियों को कुशलता से कार्य करने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में होने वाली छोटी से छोटी त्रुटि से भी निर्वाचन प्रभावित होने की प्रबल संभानाए होने के कारण किभी प्रकार की गलती की कोई भी गुंजाईश नहीं है। इसलिए सभी अधिकारी अपने कार्यों एवं दायित्वों को भली भाॅति सोच समझकर सम्पादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी सैक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों को पूरी शालीनता एवं नम्रता से नियमानुसार कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिए।

निकाय चुनाव की सभी तैयारियां समय पर हों

निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने में आदर्श आचार संहिता का विशेष महत्व है। इसलिए सभी जोनल व सैक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का शतप्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने क्षेत्र में संचालित गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए। प्रशिक्षक डाॅ.महेश कुमार ने कहा कि सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान एवं अनुश्रवण के लिए सभी जोनल व सैक्टर मजिस्ट्रेट अपने निर्वाचन क्षेत्रों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तथा निर्धारित प्रपत्रों पर प्रत्येक दिन संचालित गतिविधियों की जानकारी कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाये।

उन्होंने कहा कि आचार संहिता का शतप्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा अवैधानिक प्रचार करने वाले एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के को कहा। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रत्याशी एवं राजनैतिक व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार न करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में पॉलीथिन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा पॉलीथिन का प्रयोग करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट रिटर्निंग आॅफीसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि महिला मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी को सैक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट को जोनल मजिस्ट्रेट तथा जोनल मजिस्ट्रेट को रिटर्निंग आॅफीसर द्वारा कार्य मुक्त किया जाएगा। कार्यशाला में सिटी मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय, परियोजना निदेशक बालकृष्ण, अपर निदेशक शिक्षा केके गुप्ता, उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार, रेखा कोहली, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि चन्दन सिंह नेगी सहित सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट उपस्थित थे।

– संजय तलवाड़

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