उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने संबंधी पुलिस की याचिका पर किसान संगठनों को मंगलवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस की याचिका की सुनवाई करते हुए कृषक संगठनों को नोटिस जारी किया।
खंडपीठ ने कहा कि नोटिस का जवाब 18 जनवरी तक देना होगा। दिल्ली पुलिस की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली का आयोजन राष्ट्र के लिए अपमानजनक हो सकता है।


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