देश भर में कोरोना वायरस के मामले की लगातार वृद्धि हो रही है। इस वायरस से निपटने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकार कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने मेडिकल टेस्ट करने वाली लैब्स को कोरोना वायरस (covid-19) जांच से संबंधित रिपोर्ट को 24 घंटे में देने का आदेश दिया है।
आदेश के मुताबिक ये लैब कोरोना वायरस से संबंधित जांच की रिपोर्ट 24 घंटे से अधिक देर तक लंबित नहीं रख सकती हैं।दिल्ली सरकार ने सभी डीएम और डीसीपी को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और दिल्ली सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा, हमे जानकारी है कि जिन गतिविधियों की गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के बाद हमने इजाजत दी थी, उनको अलग-अलग सरकारी एजेंसी और आरडब्ल्यूए (Resident Welfare Association) लागू नहीं होने दे रही।
यह दिशा-निर्देशों और आदेशों का उल्लंघन है।’ इसके साथ ही अब सभी डीएम और दिल्ली पुलिस के डीसीपी को आदेश दिया गया है कि वह फील्ड के लोगों को अच्छी तरह से जानकारी दें और आदेश को पूरी तरह से लागू करवाएं। दरअसल कई जगह से खबरें आ रही थीं कि दिल्ली सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन, पुलिस या आरडब्लूए आदेशों को लागू नहीं होने दे रहे थे।