दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता से संचालन की अनुमति प्रदान की। साथ ही दिल्ली में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दी है। पहले इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे।
31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होगा आदेश
डीडीएमए द्वारा जारी यह आदेश 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होगा। आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे।
डीडीएमए ने दिल्ली में सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी एक नवंबर से दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान की है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को कहा कि यमुना नदी के किनारों को छोड़ कर दिल्ली में निर्दिष्ट स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति होगी।
छठ पूजा आयोजन की अनुमति
शुक्रवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश में कहा गया,‘‘ नवंबर के महीने में छठ पूजा आयोजन की अनुमति निरूद्ध स्थानों के बाहर केवल निर्दिष्ट स्थानों पर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से होगी। यमुना नदी के किनारों पर पूजा के लिए कोई स्थल नहीं बनाया जाएगा।’’
गौरतलब है कि डीडीएमए ने दिल्ली में छठ पूजा करने की अनुमति मंगलवार को दी थी। प्राधिकरण ने कहा कि पूजा स्थलों का चयन और उनका प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेट संबंधित विभागों के समन्वय के साथ करेंगे। छठ पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है।