दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर नई नियुक्त के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, आप सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम गहलोत द्वारा हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है।
दायर याचिका में कहा गया है कि चूंकि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कानून की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, ऐसे में फैसला आने तक किसी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर सभी से इस अर्जी पर 31 अगस्त तक जवाब देने को कहा।
मामले पर अगली सुनवाई उसी दिन होनी है। हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को मुख्य याचिका पर भी सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब देने को कहा है। गहलोत ने अपनी मुख्य अर्जी में उस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत आयोग का गठन किया गया है।