दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि 13-14 मार्च को होने वाली दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा- 2019 को स्थगित कर दिया जाए। एक उम्मीदवार की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि जब तक अधिवक्ताओं का कोविड-19 टीकाकरण पूरा नहीं हो जाता तब तक परीक्षा का आयोजन न किया जाए।
परीक्षा में शामिल होने वाले एक अभ्यर्थी की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि उम्मीदवार को कई बीमारियां हैं और उसके कोरोनावायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है और संक्रमित होने पर स्थिति जानलेवा होने की आशंका है। याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होने की संभावना है। वकील आदित्य कपूर, कुशल कुमार, हर्ष आहूजा और आकाश दीप गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में 13-14 मार्च को परीक्षा कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 18 फरवरी को जारी अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी का कहना है कि वह प्रतिभाशाली हैं और प्रौढ़ उम्र के हैं। उन्हें कैंसर सहित स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें हैं, उनकी कीमोथेरेपी भी हुई है, जिसके कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। उन्होंने कहा कि उनके संक्रमित होने और उससे बहुत ज्यादा बीमार होने का खतरा ज्यादा है।