लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

EVM पर सवाल उठाने वाली याचिका हुई खारिज, दिल्ली HC ने लगाया 10 हज़ार का जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता (सुकिन) ने ईवीएम के कामकाज पर ठोस रूप से कुछ भी तर्क नहीं दिए। हमें याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता।”

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर उठाए गए सवालों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका आज खारिज हो गई। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। याचिका में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने और देश में आगामी चुनावों में फिर से मत पत्रों (बैलट पेपर) का प्रयोग करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि वकील सी आर जया सुकिन की याचिका ‘‘प्रचार हित याचिका” (पीआईएल) है जो अफवाहों और “निराधार आरोपों एवं अनुमानों” पर आधारित है। हाई कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता (सुकिन) ने ईवीएम के कामकाज पर ठोस रूप से कुछ भी तर्क नहीं दिए। हमें याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता।” 
यह कहा गया कि याचिका चार दस्तावेजों पर आधारित थी, जिनमें से एक कोई खबर थी और अन्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उसके प्रतिवेदन एवं याचिका से संबंधित थे, और सुकिन को खुद ईवीएम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हाई कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता ने खबर पढ़ी और ईवीएम और उसके काम-काज को देखे बिना याचिका दाखिल कर दी…जिसे निर्वाचन आयोग के साथ-साथ संसद की भी स्वीकृति प्राप्त है।” कोर्ट ने कहा कि सुकिन शोध करने और उचित तर्कों के साथ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। 
हाई कोर्ट ने आदेश दिया, “याचिका 10,000 रुपये के अर्थदंड के साथ खारिज की जाती है जिसे चार हफ्ते के अंदर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा।” निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कहा कि देश की कई अदालतें पहले ही इसपर गौर कर चुकी हैं और मुद्दे पर फैसला दे चुकी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − two =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।