अगर आप देश की राजधानी में रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, अगर आपके पास वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र’ (पीयूसीसी) नहीं है तो आपको 25 अक्टूबर के से पेट्रोल-डीज़ल और CNG नहीं मिलेगी। इस सम्बन्ध में पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी उन सभी लोगों को पीयूसीसी के लिए अपने वाहनों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जिनके वाहन (इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों को छोड़कर) रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराने हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं, वो एक सप्ताह में बनवा लें, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने आस-पास के राज्यों से आने वाली बसों के लिए आनंद बिहार बस अड्डे पर PUCC टेस्ट के टीम गठित की है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वाहन मालिकों से कहा है कि वे असुविधा और कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए 25 अक्टूबर से पहले वैलिड पीयूसीसी हासिल कर लें।
10 हज़ार का जुर्माना और 3 साल कैद
नोटिस के मुताबिक, वैलिड पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने और तीन साल की कैद या दोनों सजाओं का प्रावधान है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत वैलिड PUCC नहीं रखने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वाहन चालकों को 25 अक्टूबर के बाद से वैलिड PUCC नहीं दिखाने पर दिल्ली के पेट्रोल पंप में ईंधन नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया था कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों की 29 सितंबर को हुई बैठक में यह फैसला किया गया था।