जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि अभी तक कन्हैया कुमार एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है। कोर्ट ने आज 2016 जेएनयू देशद्रोह में मामले में सुनवाई की।
कोर्ट ने राज्य सरकार से एक स्थिति रिपोर्ट 3 अप्रैल तक दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दिल्ली सरकार को एक और रिमाइंडर भेजने के लिए कहा क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है।
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बता दें कि पुलिस ने कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इन पर आरोप है कि 9 फरवरी 2016 को परिसर में हुए कार्यक्रम में इन्होंने एक जुलूस की अगुवाई की थी और देशद्रोही नारे लगाए थे।