राष्ट्रीय राजधानी में अब तीन नहीं बल्कि एक नगर निगम होगा। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद तीन नगर निगमों एकीकरण के प्रस्ताव ‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022’ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव अब एक कानून बन गया है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय (विधि विभाग) (Ministry of Law and Justice) (Law Department) की ओर से अधिसूचित कर दिया गया है। कानून मंत्रालय की ओर से इस संबंध म गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 18 अप्रैल, 2022 को जारी इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तीनों दिल्ली नगर निगमों नार्थ, साउथ और ईस्ट को दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा।
अब होगा सिर्फ एक महापौर और एक निगमायुक्त
नए विधेयक के मुताबिक दिल्ली में तीन महापौर और तीन निगमायुक्त की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी और अब दिल्ली में सिर्फ एक ही महापौर और निगमायुक्त होंगे। वार्डों की संख्या को भी 272 की जगह 250 किया जाएगा। इसके साथ ही जानकारों का मानना है कि विधेयक के कानून का रूप अख्तियार कर लेने के बाद दिल्ली की तीनों नगर निगमों के एकीकरण के लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया की जाएगी। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे।
अमित शाह ने संसद में पेश किया था संशोधन अधिनियम
दिल्ली नगर निगम अधिनियम (संशोधन) अधिनियम-2022 संबंधी बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। इसको दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई थी। संशोधन बिल को कानून बनाने के लिए मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था जिसको अब मंजूरी दे दी गई है। अब तीनों निगमों को एक करने संबंधी कानून लागू हो गया है।