कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर रोक, डीडीएमए ने जारी किया आदेश

Summary :

द‍िल्‍ली में कोरोना से सुधरते हालातों के बीच अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस साल दशहरा और दुर्गा पूजा समारोह आयोजन की अनुमति तो दे दी है, लेक‍िन इस बार छठ पूजा के सार्वजन‍िक रूप से आयोजन पर प्रत‍िबंध लगा द‍िया गया है।

द‍िल्‍ली में कोरोना से सुधरते हालातों के बीच अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस साल दशहरा और दुर्गा पूजा समारोह आयोजन की अनुमति तो दे दी है, लेक‍िन इस बार छठ पूजा के सार्वजन‍िक रूप से आयोजन पर प्रत‍िबंध लगा द‍िया गया है। इस पूजा को स‍िर्फ लोग अपने घरों में ही मना सकेंगे। डीडीएमए का ये आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगा। 
इसको लेकर आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि कोरोना के मामलों में भले ही गिरावट देखी जा रही है लेकिन त्योहारों के सीजन में संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ जाती है, ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। डीडीएम के सीईओ और द‍िल्‍ली के मुख्‍य सच‍िव व‍िजय कुमार देव की ओर से जारी क‍िए गए आदेशों के मुताब‍िक, द‍िल्‍ली में सार्वजन‍िक तौर पर या फिर पब्‍ल‍िक ग्राउंड, नदी या घाट और मंद‍िर आद‍ि में छठ पूजा समारोह का आयोजन नहीं होगा। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है क‍ि वह आस्‍था के इस पर्व को अपने घरों में रहकर ही मनाएं। 
दिवाली के छह दिन बाद से छठ पूजा शुरू हो जाती है। इस बार छठ पूजा 8 नवंबर से शुरू होगी। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। डीडीएमए ने सिर्फ छठ नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाले सभी त्योहारों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। छठ पूजा के लिए आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों, पब्लिक ग्राउंड, नदी के किनारों और मंदिर में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसी के साथ लोगों से घरों में ही छठ पूजा करने को कहा गया है। 

Desk Team