सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएं।जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक जिंदल को अंतरिम संरक्षण भी दिया।
शीर्ष न्यायालय ने जिंदल को उनकी कथित टिप्पणियों पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी प्राथमिकी भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी।बेंच ने कहा, “सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई को स्थानांतरित की जाएंगी। आरोपी के खिलाफ 8 सप्ताह तक कोई प्रारंभिक कार्रवाई या और प्राथमिकी नहीं हो जिससे वह दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष उचित कार्यवाही के लिये संपर्क कर सके।”
खाड़ी देशों ने व्यक्त की थी तीखी प्रतिक्रिया
शीर्ष न्यायालय ने इससे पहले बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी/शिकायतों के संबंध में इसी तरह की राहत प्रदान की थी।उसने कहा था कि प्राथमिकी की जांच दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन्स (आईएफएसओ) इकाई द्वारा की जाएगी।
टीवी पर एक चर्चा के दौरान पैगंबर पर नूपुर की टिप्पणी का देश भर में विरोध शुरू हो गया था और कई खाड़ी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बाद में बीजेपी ने नूपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया।