दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस केस में पुलिस ने मंगलवार को 6 हजार 629 पन्नों की चार्जशीट दायर की। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मंगलवार को साकेत अदालत में 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह तक के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी।
आखिर चार्जशीट में क्या है ?
इस चार्जशीट को 100 से ज्यादा गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार पर तैयार किया गया है। इस चार्जशीट में छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां की डीएनए रिपोर्ट और अफताब पूनावाला के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। पॉलीग्राफ जांच की रिपोर्ट को भी इस चार्जशाीट में शामिल किया गया है। बता दें कि कोर्ट में नार्को-एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है।
आफताब पर लिव-इन-पार्टनर की हत्या का आरोप
गौरतलब है कि आफताब पर अपनी ‘लिव-इन-पार्टनर’ श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े कर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग हिस्सों में फेंकने का आरोप है। जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने पूछा कि आरोप पत्र कितने पन्नों का है, तो जांच अधिकारी ने कहा कि इसमें 6,629 पन्ने हैं। इस पर न्यायाधीश ने कहा, “यह बहुत बड़ा है। आखिरकार आज अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।”
अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी। मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था।
इस दौरान, आफताब ने अदालत से कहा कि वह अपने वकील एम एस खान को बदलना चाहता है।